Ballia News: दहेज हत्या के दोषी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

COURT_1

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/ballialivenews

आशीष दूबे, बलिया

बलिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति को बुधवार को आजीवन कारावास और नौ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कठघरा जमीन निवासी राजेन्द्र सिंह ने 23 जून 2021 को उभांव थाना में तहरीर देकर बताया कि बेटी प्रियंका की शादी वर्ष 2016 में हल्दीरामपुर निवासी सुनील कुमार सिंह से की थी. आरोप लगाया कि पति के साथ ही जेठ अरविंद सिंह व जेठानी अनिता सिंह दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे. न देने पर मारपीट व प्रताड़ित करते थे. बेटी ने टेलीफोन से शिकायत की थी.

पिता के अनुसार 23 जून 2021 को बड़ी बेटी पूनम ने सूचना दी कि प्रियंका फांसी लगाकर मर गयी है. हल्दीरामपुर गया तो कमरे में प्रियंका के गले में दुपट्टा बंधा था और वह पंखे से लटकी थी. आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना के कारण प्रियंका की मौत हुई है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया. इसी मामले में न्यायालय ने पति सुनील सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_

Facebook: https://www.facebook.com/ballialivenews

Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/

Website: https://ballialive.in/

अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.

https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v

आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

ballia live whatsapp channel

This post is sponsored by ‘Mem-Saab & Zindagi LIVE’