

बलिया: जच्चा-बच्चा मौत मामले में अवैध अस्पताल संचालिका को वीआईपी ट्रीटमेंट-आजाद अधिकार सेना
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आशीष दूबे, बलिया
नगरा,बलिया. नगरा में जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में गिरफ्तार अवैध अस्पताल संचालिका मंजू देवी को ‘वीआईपी’ सुविधा दिए जाने का आरोप पुलिस पर लगा है। आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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मामला 20 अक्टूबर का है. जब नगरा स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक जच्चा और उसके बच्चे की मौत हो गई थी।
इस संबंध में नगरा थाने में एफआईआर नंबर 293/2025 दर्ज की गई थी, जिसमें बीएनएस की धारा 105 और राष्ट्रीय चिकित्सा योग अधिनियम 2019 की धारा 34 (2) लगाई गई थी। पुलिस ने बीते बुधवार को अस्पताल संचालिका मंजू देवी को गिरफ्तार किया।

सिंहासन चौहान के अनुसार, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में दावा किया गया है कि मंजू देवी को नगरा पुलिस द्वारा एक निजी लग्जरी गाड़ी से न्यायालय और जेल भेजा गया। चौहान ने इसे एक गंभीर आरोपी के साथ ‘वीआईपी’ व्यवहार बताया है। इस कथित व्यवहार पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने पूछा है कि क्या बलिया पुलिस सभी आरोपियों को लग्जरी गाड़ी से अदालत और जेल भेजती है, और कानून की नजर में सभी बराबर होने चाहिए।
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