दुबहर पुलिस ने गैर जमानती वारंटी को किया गिरफ्तार

बलिया. पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर द्वारा किये जा रहे अपराध उन्मूलन एवं अपराधियों व वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए सघन अभियान के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बलिया से जारी गिरफ्तारी के गैर जमानतीय वारंट का कई महीनों से फरार चल रहा वांछित वारंटी अभियुक्त अरुण कुमार मिश्र पुत्र मनराखन मिश्र उम्र लगभग 38 वर्ष को शुक्रवार के दिन लगभग 11.30 बजे उसके घर पर दबिश देकर स्थानीय थानाध्यक्ष आर.के.सिंह मय हमराही फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया. वारंटी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने चालान कर न्यायालय भेंज दिया.

 

 

एंटी रोमियो अभियान के तहत एक मनचला गिरफ्तार

दुबहर, बलिया. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण तथा नारी सुरक्षा हेतु चलाई जा रही एंटी रोमियो ऑपरेशन के तहत स्कूल आने जाने वाली लड़कियों पर फब्तियां कसने वाले मनचलों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग अभियान के तहत शुक्रवार को मोहन छपरा सवरूबान्ध से एसआई हरिशंकर मिश्रा मय पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान फब्तियां कसने वाले मनचला युवक अरशद इकबाल उर्फ छोटू पुत्र जब्बार उम्र 22 वर्ष निवासी उदयपुरा को गिरफ्तार कर 151 में चालान कर न्यायालय भेज दिया गया.

(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)

 

 

 

नाबालिग बालिका को बरामद करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार

रेवती. स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार के दिन सफलता अर्जित करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक द्वारा उसी गांव के नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया था।लड़की के परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद भी लड़की के नहीं मिलने पर शुक्रवार के दिन थाने में तहरीर दी गई। तहरीर मिलने के पश्चात पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। मुखबिर की सूचना पर एसआई भोला राम यादव,राम अनन्त यादव, महिला आरक्षी तृप्ति शुक्ला ने स्थानीय बस स्टैंड से अपहृत बालिका को बरामद करते हुए आरोपी सोनू सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि आरोपी युवक इन पांच दिनों के भीतर लड़की को लेकर रेवती,कानपुर बांदा आदि जगहों पर गया।बांदा में होटल में कमरा नहीं मिलने पर सोनू द्वारा लड़की को पुनः रेवती लाया गया। जहां स्थानीय बस स्टैंड पर कही अनयत्र ले जाने की फिराक में खड़ा था।पुलिस ने गिरफ्तार सोनू को धारा 363, 366, 376(3) आईपीसी तथा 3/4(2) पास्को एक्ट के तहत चालान न्यायालय कर दिया.

(रेवती से संवाददाता पुष्पेन्द्र तिवारी’सिंधू’ की रिपोर्ट)

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