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के के पाठक, बलिया
बलिया. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15,000/-व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20,000 /- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू०35,000/ -धनराशि निर्धारित है. जिसमें शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो.दम्पति में कोई आयकर दाता न हो.
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो, ऐसे दिव्यांग दम्पति जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ हो, विवाह से सम्बन्धित अन्य अभिलेख/शादी कार्ड आदि, निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, वर-वधू का आधार कार्ड, दम्पति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पतिे वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangian.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह का कार्ड/प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है. साथ ही आनलाइन सबमिट करके आवेदनपत्र की प्रिण्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बलिया में प्राप्त कराना आवश्यक है. अधिक जानकारी के लिए इस विभाग के कार्यालय सें किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं.
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निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
बलिया. जिला दिव्यांगजन सशाकीकरण अधिकारी राजन कुमार ने बताया है कि पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना का संचालन किया जाता है. इस योजना के आवेदन/पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल http://www.diwangianup. upsdc.gov.in/ विकसित किया गया है.साथ ही जनपद के ऐसे पात्र दिव्यांगजन जिनहें कृत्रिम अंगो/ सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, वे विभागीय पोर्टल पर 30 जुलाई से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें.
ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिलेखों/प्रपत्रों की आवश्यकता होगी जिसमें दिव्यांगता दर्शाता रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, जन्मतिथि/आयु प्रमाण- पत्र (परिवार रजिस्टर का नकल/हाईस्कूल मार्कशीट) पहचान प्रमाण-पत्र, (वोटर आई०डीo/हाईस्कूल मार्कशीट/यूडीआईडी कार्ड/आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, (शहरी क्षेत्र-56460/- वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्र- 46080/- वार्षिक) दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र,निवास प्रमाण-पत्र, उपकरण हेतु चिकित्सा अधिकारी से संस्तुति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है.
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