जिला कोषागार में व्यय का लेखा-जोखा दें प्रत्याशी: डीएम

बलिया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्‍यर्थियों को नामांकन तिथि से परिणाम की घोषणा की तिथि तक हुए कुल व्यय का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर व्यय का पूरा लेखा-जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां देना होता है.

भारत निर्वाचन आयोग के व्यय अनुवीक्षण के संबंध में निर्गत निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने अभ्‍यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा अंतिम रूप से दर्ज करने की तिथि 10 अप्रैल निर्धारित किया है. इसकी प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन अभिकर्ताओं का एक दिवसीय फेसिलिटेशन कार्यक्रम तीन अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित है. अंतिम लेखा दर्ज कराने या जमा कराने से पहले किसी भी प्रकार की विसंगति के निवारण के लिए लेखा समाधान बैठक छह अप्रैल को अपराह्न 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ही आयोजित होगा. जिलाधिकारी ने समस्त निर्वाचन लड़े अभ्‍यर्थियों को सूचित किया है कि निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा 10 अप्रैल तक जिला कोषागार में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें.

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