बलिया। नगर निकाय चुनाव के दिन सभी नगरपालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एक वाहन लेकर चल सकते हैं, जबकि सदस्य पद के प्रत्याशियों को कोई वाहन अनुमन्य नही होगा. यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने दिया है. उन्होंने कहा है कि नगर मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट अपने से सम्बन्धित नगरपालिका या नगर पंचायतों में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को एक वाहन की अनुमति देंगे, जो 26 नवम्बर को सुबह 6:30 बजे से चुनाव खत्म होने तक के लिए होगी. जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट व सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि अनुमति देने के बाद वाहन, चालक व अन्य पूरा विवरण विशेष वाहक द्वारा एसपी व सम्बन्धित थानाध्यक्ष को उपलब्ध करा दिया जाए. अनुमति के लिए प्रत्याशी को प्रार्थना पत्र देना होगा. साथ ही वाहन का प्रकार, चालक का नाम व नगर निकाय का नाम स्पष्ट रूप से लिख कर देना होगा. प्रत्याशी अनुमति पत्र को आगे शीशे पर चिपकाकर रखेंगे. वाहन पर कोई झण्डा, पोस्टर नही रहेगा. उस वाहन में प्रत्याशी व निर्वाचन अभिकर्ता के अलावा कोई और नही बैठेगा. वाहन में कोई अस्त्र-शस्त्र नही रहना चाहिए. वाहन मतदान केंद्र के बाहर ही खड़ी होगी. इस वाहन का प्रयोग ऐसा नही होगा जिससे धारा 144 का उल्लंघन हो. निर्वाचन अभिकर्ता भी ऐसा कोई नही रहेगा जिसका अपराधिक इतिहास हो या कोई अपराधिक अभियोजन न्यायालय में विचाराधीन होगा.