हर कॉलेज में एक कमरा बनेगा मतदाता रजिस्ट्रेशन कक्ष, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके छात्र-छात्रा मतदाता सूची से जोड़े जाएंगे

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के के पाठक, बलिया

बलिया . कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जायेगा.

डीम ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर पंजीकरण कराया जायेगा. उन्होंने समस्त प्राचार्यों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए एक ‘कोआर्डिनेटर’ एवं ‘हेल्पडेस्क’ की स्थापना करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय.

कहा कि प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने के लिए एक तिथि व समय निर्धारित किया जाय,ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें. उन्होंने कहा कि प्रथम बार आवेदन कर रहे, नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करवाने के लिए फार्म-7 एवं निवास परिवर्तन/मतदाता सूची की प्रविष्टियों में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए फार्म-8 उपयोग में लाया जाय.

उन्होंने कहा कि नामित किये गये को-आर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय,ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें.

जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय. प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को ‘वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष’ के रूप में स्थापित किया जाय. वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वोटर सर्विस पोर्टल को प्रमोट किया जाय, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके. मतदाता सूची में नाम सम्मिलित एवं संशोधन इत्यादि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन में अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

बैठक में अपर जिलाधिकारी डी पी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त का कार्य 29-10-2024 से प्रारम्भ हो रहा है.  29-10-2024 से 28-11-2024 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी. इस अवधि में अधिक से अधिक युवा मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा.

 

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