राशन कार्ड में अंकित दूसरे व्यक्ति का नाम करा लें निरस्त

ration card uttar pradesh

बलिया: जनपद के समस्त कार्डधारको को सूचित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी केजी पांडेय ने निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राशन कार्ड में अंकित सदस्यों का नाम अपने राशन कार्ड तथा खाद विभाग की वेबसाइट-www. fcs.up.gov.in पर देख ले.

यह सुनिश्चित करें कि उनके राशनकार्ड में किसी दूसरे परिवार वालों के नाम तो अंकित नही हैं. ऐसा अंकन पाये जाने पर तत्काल करीबी तहसील आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय में लिखित सूचना देकर उसको 15 दिन के अंदर निरस्त करा लें.

दुकान से संबद्ध किसी राशन कार्ड में अज्ञात अथवा फर्जी व्यक्ति डुप्लीकेट/अपात्र का नाम सम्मिलित हो तो इस संबंध में अपने क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी को लिखित रूप से सूचित कर उनका नाम राशनकार्ड से 15 दिन के अंदर निरस्त करा लें.

जांच में किसी राशनकार्ड में दूसरे के परिवार की यूनिट सम्मिलित पायी जाएगी तो दोषी कार्डधारक/ उचित दर विक्रेता के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत रिकवरी एवं विधिक कार्रवाई होगी.