

बलिया। वाणिज्य कर अधिकारी जिला मनोरंजन कर अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया है कि जनपद में संचालित समस्त सीडी व मेमोरी कार्ड डाउनलोडिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लाइसेंस शुल्क जमा करते हुए संपूर्ण साक्ष्य सहित आवेदन पत्र कार्यालय में 30 मार्च तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे नियमानुसार लाइसेंस नवीनीकरण हेतु पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जा सके. वीडियो पुस्तकालय सीडी व डाउनलोडिंग हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क नगर पालिका क्षेत्र में रुपये तीन हजार और नगर पंचायत क्षेत्र व अन्य हेतु रुपये पन्द्रह सौ है. इस प्रकार बिना अनुमति के व्यापार करना अवैध एवं दंडनीय अपराध है. जिसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद स्थापित करके अधिकतम रुपये दस हजार का अर्थदंड अथवा छः माह के कारावास अथवा दोनों से दंडनीय करने का प्रावधान है, तथा निरीक्षण तिथि से विलंब की दशा में प्रत्येक दिन हेतु रुपये दो हजार का अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकता है. अन्यथा की स्थिति में संबंधित व्यवसायियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.
