बलिया। जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र विक्रम ने होली रंग त्यौहार 02 मार्च को उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जनपद के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर,भांग, ताडी, एफएल-7 बार, एफएल -9/9ए, सी0एल0-2, एफएल-2बी की थोक व फुटकर बिक्री की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. बंदी के लिए लोग अनुज्ञापतियों को कोई प्रतिफल देय नही ही होगा. इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.