बलिया। आईसीपीएस के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा- 65 के अंतर्गत जनपद में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना की जाएगी.
जिला प्रोवेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया है कि अनाथ, परित्यक्त और अभ्यपित बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु जनपद में शून्य से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) हेतु जनपद में विशिष्ट प्रवर्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर अभिलेखों के साथ अपेक्षित बाल देखरेख संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आवेदन किए जा सकते हैं. अधिक जानकारी प्रोबेशन कार्यालय से की जा सकती है.