जानलेवा हमले के जुर्म में तीन को दस-दस साल की कैद

बलिया। लगभग दस वर्ष पूर्व बारात के दौरान कहासुनी होने पर लौटने के बाद घर पर चढ़कर दबंगई के साथ गोली मारने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) विनोद कुमार की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माने की धनराशि से दंडित किया है.

हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत दोपही गांव निवासी अभियुक्त मुक्तेश्वर दूबे, नीरूपुर निवासी अभियुक्त विवेक पांडेय व गुड्डू यादव को अदालत ने भादंवि की धारा के तहत दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार यह घटना हल्दी थाना क्षेत्र में दोपही गांव में 30 जनवरी 2007 को रात में करीब दस बजे घटित हई थी.

उक्त घटना की प्राथमिकी किसी मंत्री के दबाव में सात माह तक दर्ज नहीं हुई. पुन: एसपी के यहां घायल छट्टू लाल निवासी दोपही की पत्नी सुंदरी देवी ने अनुनय विनय की और पूरी घटना की आपबीती सुनाई तब प्राथमिकी दर्ज हुई. अभियोजन की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर यादव, धनंजय उपाध्याय व बचाव पक्ष से कन्हैया दूबे व राजेंद्र त्रिपाठी ने अपने तर्क प्रस्तुत किए.

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