एसआईआर को लेकर शंका समाधान-वैध मतदाताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं-एसडीएम

एसआईआर को लेकर शंका समाधान-वैध मतदाताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं-एसडीएम

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रविशंकर पांडेय, बांसडीह,बलिया

बांसडीह,बलिया. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के गणना पत्रक में मौजूद कालम में 2003 की मतदाता सूची से मतदाताओं का मिलान करने या उनके माता-पिता का नाम मौजूद होने के प्रमाण देने को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

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कई मामलों में जिस मतदाता का नाम वर्तमान में वोटरलिस्ट में मौजूद है लेकिन समयागत परिस्थितियों के अनुसार उनके माता-पिता का नाम उस सूची या अन्य कहीं मौजूद नहीं है तो इसे लेकर जहां एक तरफ बीएलओ भी काफी परेशान हो रहें हैं वहीं मतदाता को भी यह डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम सूची से काट न दिया जाए। इसे लेकर कहीं कहीं मतदाताओं व बीएलओ में नोकझोंक भी हो जा रही है।

इस संबंध में सभी शंकाओं का निवारण करते हुए एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि वैध मतदाताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नही है। ऐसा नही है कि उनका नाम तुरंत काट दिया जाएगा। फिलहाल मतदाता सूची फ्रीज है जिसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है।

एसआईआर के गणना पत्रक में यदि मतदाता सूची में भरने वाले कालम को मतदाता द्वारा किसी प्रकार पूर्ण नही किया जा पाता है तो उन्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नही है। इस प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उन्ही बीएलओ द्वारा संबंधित मतदाताओं को पुनः नोटिस दिया जाएगा। जिसमें मतदाता निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जारी 11 प्रपत्रों की सूची में से कोई एक या दो प्रपत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में स्थापित कर सकते हैं।

इसके लिए यदि मतदाता का जन्म 1987 से पहले है तो उसे निर्धारित रूप से तय स्वयं का ही वैध प्रपत्र जमा करना होगा। यदि मतदाता का जन्म 1987 से 2003 के बीच हुआ है तो उन्हें स्वयं का व माता पिता में से किसी एक का वैध प्रपत्र जमा करना होगा। साथ ही जिन मतदाताओं का जन्म सन 2003 के बाद हुआ है सिर्फ उन्हें ही स्वयं के प्रपत्र सहित माता पिता दोनों का प्रपत्र जमा करना होगा। इसके बाद इन प्रपत्रों की जांच होगी और मतदाता का नाम सूची में पूर्ववत बना रहेगा।

कोई वैध मतदाता ऐसा नही हो सकता जिसके पास आयोग द्वारा जिन 11 दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई है। उनमें से उनके पास कुछ भी न हो। ऐसे में वैध मतदाता को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नही है।

आयोग द्वारा जारी 11 पहचान और निवास प्रमाण पत्रों की सूची —

ये दस्तावेज़ मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता, पहचान या किसी विशेष स्थान पर निवास को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

 (1) केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी से संबंधित दस्तावेज़

पहचान पत्र (नियमित कर्मचारी को निर्गत) या

पेंशन भुगतान आदेश (पेंशनभोगी को निर्गत)।

ऐतिहासिक निवास प्रमाण (01.07.1987 से पूर्व निर्गत)

   (2) सरकार,स्थानीय प्राधिकरण, बैंकों, डाकघर,एलआईसी अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज़।

 (3) जन्म प्रमाण पत्र –

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का आधिकारिक प्रमाण पत्र।

 (4) पासपोर्ट

भारत सरकार द्वारा निर्गत वैध अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज़।

 (5)शैक्षणिक प्रमाण पत्र

मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

 (6) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।

 (7) वन अधिकार प्रमाण पत्र

वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र।

 (8) जाति प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा कोई अन्य वैध जाति प्रमाण पत्र।

 (9)राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

जहां उपलब्ध हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम शामिल होने का दस्तावेज़।

 (10) परिवार रजिस्टर ,वंशावली संबंधी दस्तावेज़

राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की नकल प्रति।

 (11) भूमि या मकान का स्वामित्व प्रमाण

सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान का प्रमाण पत्र।

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