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अनियमित तरीके से वेतन भुगतान किए जाने का प्रकरण
बलिया. शासनदेश के विरुद्ध अनियमित तरीके से वेतन निर्धारित कर भुगतान किए जाने के प्रकरण में दोषी निलंबित प्रधान सहायक महेश कुमार शर्मा को सुनवाई का अंतिम अवसर 27 फरवरी को दिया गया है. इससे पहले 24 फरवरी को तिथि निर्धारित थी, पर श्री शर्मा हाजिर नहीं हुए.
बता दें कि 27 ग्राम विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) का शासनादेश के विरुद्ध अनियमित तरीके से वेतन निर्धारित कर भुगतान दे दिया गया था. इस प्रकरण में महेश शर्मा को दोषी पाया गया, जिसके बाद इनको निलंबित कर जांच की जा रही थी.
मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने मौखिक जांच के लिए श्री शर्मा को साक्ष्य सहित उपस्थित होने को कहा. दो बार उपस्थित नहीं होने के बाद सीडीओ ने 27 फरवरी को अंतिम अवसर दिया है. अन्यथा की दशा में उपलब्ध अभिलेख/साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय ले लेने की बात कही है.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट