72 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेदार
बलिया. विद्यालयों में 72 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. यदि इससे कम छात्र उपस्थिति पाई जाती है तो प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे. इस आशय का पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी सोहांव ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कम्पोजिट विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापक तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों के नाम से जारी किया है.
खण्ड शिक्षा अधिकारी सोहांव लालजी ने जारी पत्र में कहा है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर पाया जा रहा है कि अधिकतर विद्यालयों में नामंकन के सापेक्ष छात्र उपस्थिति बहुत ही कम पाई जा रही है.
आप सभी अवगत है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा नामंकन के सापेक्ष कम से कम 72% प्रतिशत छात्रों का डाटा मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्रो की देनी है. ऐसे में आप सभी अपने विद्यालय की छात्र उपस्थित में सुधार के लिए यथासम्भव प्रयास करे.
खण्ड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश किया है कि शासन के निर्देश के क्रम में विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति 72 प्रतिशत से कम पायी जाती है तो सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे.
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आशीष दुबे की रिपोर्ट
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