50 हजार से 10 लाख की नगदी जब्त करने का होगा अधिकार

बलिया। बैठक में व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि 50 हजार से दस लाख की नगदी मिलने पर जब्त की कार्रवाई करेंगे. जिले स्तर पर बनी टीम उसे छोड़ने या नही छोड़ने पर निर्णय लेगी. ध्यान रहे जब्त करते समय सम्बन्धित को रसीद देनी होगी, जिस पर पूरा विवरण भरा रहेगा. यह भी कहा कि नगदी के लिए कोई साक्ष्य दे और टीम के सदस्य संतुष्ट हों तो जब्त नहीं करेंगे. हर कार्रवाई की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने पर जरूर देंगे. साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व सहायक व्यय प्रेक्षक को भी देंगे. यह भी कहा कि महिला का पर्स चेक बिना किसी महिला अधिकारी या पुलिस के नहीं किया जाएगा. सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूर करवाएंगे.

अधिकारी नही छोड़ेंगे मुख्यालय

जिलाधिकारी ने मातहतों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि बिना उन्हें बताये कोई भी अधिकारी मुख्यालय नही छोड़ेंगे. अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे

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