

बिल्थरारोड(बलिया)। शनिवार को रविन्द्र नाथ राम वाणिज्यकर अधिकारी ने “वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत नगर के कई दुकानों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि कोई भी पंजीकृत व्यापारी किसी सामान की बिक्री करता है तो क्रेता को जीएसटी बिल की पक्की रसीद ही काटे. कहा कि समाधान के व्यापारी को अपने द्वारा जारी बिल आफ सप्लाई पर” संयुक्त काराधेय व्यक्ति, पूर्तियो पर संग्रहित कर के लिए पात्र नही है” शब्दो का उल्लेख करना होगा. बोर्ड पर जीएसटी नम्बर फर्म का नाम व पता तथा ” संयुक्त काराधेय व्यक्ति ” लिखना अनिवार्य है. अन्यथा 10 हजार अर्थ दण्ड देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी से सम्बंधित किसी भी समस्या की जानकारी हमारे नम्बर 7235003495 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है.
