फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान

बलिया। जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने बताया है कि जनपद में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है. इसके अन्तर्गत खरीफ फसलों की धान, मक्का, बाजरा, ज्वार एवं अरहर की फसलों की बीमा ऋणी कृषकों का अनिवार्य आधार पर एवं गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया गया है.

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31 जुलाई, 2016 तक प्रीमियम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद भारत सरकार द्वारा उसे 10 अगस्त, 2016 तक बढ़ाई गयी थी. जिसके अन्तर्गत जनपद में कुल 23,476 किसानों के द्वारा प्रीमियम की धनराशि जमा करते हुए अपने फसलों की बीमा कराया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से क्षतिग्रस्त फसलों का क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान है.

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