बलिया। शादी अनुदान योजना के तहत अब शासन द्वारा नया निर्देश जारी हुआ है. इसके अनुसार अब आनलाईन आवेदन भरने के बाद आवेदन पत्र अपने आवेदक अपने पास ही रखेगा. पिछड़ा वर्ग कार्यालय में जमा करने की जरूरत नही है.
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पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2016-17 से संचालित पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए बीस हजार का अनुदान दिया जाता है. इसमें आवेदन पत्र आऩलाइन भरने के उपरान्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता था, परन्तु शासन के नये निर्देश कि अनुसार आवेदक को आवेदन पत्र आनलाइन भरने के बाद अपने पास ही सुरक्षित रखना है. विकासखण्ड या तहसील के जांच अधिकारी या कर्मचारी सत्यापन के लिए आनलाइन प्रिन्ट निकालकर आवेदक के घर जायेगें, जहां पर आवेदक जांचकर्ता को आवेदन पत्र देकर प्राप्ति रसीद लेगा.
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