बलिया। सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जिले में आज 132 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. आज एक और कोरोना संक्रमित की मौत की पुष्टि हुई है. कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब 28 हो गई है.
अब तक जिले में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 528 थी, जिसमें सोमवार को कुल 12 नए हॉट स्पॉट बढ़े हैं, जबकि 14 इससे बाहर आए हैं. अब जिले में कुल हॉट स्पॉट की संख्या बढ़कर 526 हो गई है. इसमें सदर तहसील में 164, बैरिया में 44, बांसडीह में 103, सिकंदरपुर 67, रसड़ा 85 और बेल्थरारोड तहसील में कुल 63 कंटेनमेंट जोन हैं. डीएम ने मीडिया को बताया है कि सोमवार को मिले मरीजों को स्वास्थ्य टीम होम क्वारंटीन, एल-1 अस्पताल में भर्ती कराने की कवायद में जुटी है.
रसड़ा में सभी प्रकार की दुकानें खोले जाने का रोस्टर जारी, दुकानें सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद रसड़ा क्षेत्र में कोरोना के फैलाव के कारण अत्याधिक कंटेन्मेंट जोन सक्रिय होने के कारण जन सामान्य को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए और सब्जी के साथ- साथ आवश्यकता की अन्य सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत नगर क्षेत्र रसड़ा में सभी प्रकार की दुकाने खोले जाने हेतु विभिन्न सड़कों का निर्धारण बिंदु बनाते हुए दायी एवं बायी पटरी की दुकानें खोले जाने हेतु दिन का रोस्टर निर्धारित किया गया है.
इस रोस्टर के अनुसार भगत सिंह तिराहा से कोटवारी मोड़ तक, भगत सिंह तिराहा से प्यारे लाल चौराहे होते हुए आजाद तिराहा तक, प्यारेलाल चौराहा से छितौनी तहसील मोड़ तक की दुकानें खोली जाएंगी. उक्त क्षेत्रों में स्थित खुलने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से मास्क धारण करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. उक्त क्षेत्रों में फुटकर दवा की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खोली जाएंगी एवं दवा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के दृष्टिगत शनिवार, रविवार को प्रदेश व्यापी लॉक़डाउन की अवधि में प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही खोली जाएगी, प्रदेश व्यापी लॉक डाउन की अवधि शनिवार एवं रविवार को पूर्णतया बंद रहेगी.
शनिवार एवं रविवार को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा नगर क्षेत्र में सेनिटाइजेशन की कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित करायी जाएगी. कंटेन्मेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने की स्थिति में कंटेंमेंट जोन के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और कंटेन्मेंट जोन में सभी प्रकार की व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क धारण न करने व उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित से प्रभावी जुर्माना वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सुसंगत नियमों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी.