बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पांच वर्ष की सजा या एक लाख अर्थदण्ड

बिना अनुमति के किसी बारात, जुलूस, धार्मिक उत्सव, मंदिर, मस्जिद पर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा

अस्पताल, स्कूल, न्यायालय के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर पूरी तरह वर्जित

बलिया। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश से अवगत कराए जाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की एक जरुरी बैठक हुई. बैठक में अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने लाउडस्पीकर के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी सभी अधिकारियों को दी. साथ ही सख्ती से अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5 वर्ष की सजा या एक लाख अर्थदंड लगेगा.

उल्लंघन के प्रत्येक दिवस पर पांच हजार प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड बढ़ेगा. एडीएम ने कहा कि बिना अनुमति के कोई बारात, जुलूस, धार्मिक उत्सव, मंदिर, मस्जिद पर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा. शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, न्यायालय के 100 मीटर की परिधि में भी लाउडस्पीकर पूरी तरह वर्जित रहेगा. विवादित मंदिर, मस्जिद पर भी बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजेगा. अगर ऐसा हुआ तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है. अपर जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि का प्रयोग करने पर भी कार्रवाई होगी. सभी उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएं.

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