

बलिया। कोई भी किसान अगर खेतों में अपशिष्टों को जलाया तो खैर नहीं. अपशिष्टों को जलाने की बजाय वैकल्पिक उपयोग जैसे बाॅयो एनर्जी, कम्पोस्ट खाद आदि के रूप में किया जाए. इस संबंध में जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने समस्त उपजिलाधिकारियों कड़े निर्देश जारी किये है. कहा है कि अपने तहसील के समस्त कानूनगो एवं लेखपालों को निर्देशित करें कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान किसी भी दशा में अपशिष्टों को न जलाए.
जुर्माने की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया है कि अगर किसान अपशिष्ट को जला देता है तो 2 एकड़ तक के किसानों को 2500 रूपये, दो एकड़ से पांच एकड़ तक के किसानों को 5000 रूपये तथा पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
बिना रीपर विद बाइंडर मशीन के कम्बाईन होगी सीज

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि कम्बाईन मशीन मालिकों को सूचित कर दें कि बिना रीपर विद बाइन्डर मशीन (भूसा बनाने वाली मशीन) के बिना अगर कम्बाईन मशीन चली तो सीज कर दी जाएगी. लिहाला कम्बाईन मालिक भी रीपर विद बाइंडर मशीन के साथ ही कम्बाईन चलवाएं.