बलिया। मिठाई या अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ में खाद्य रंगो के प्रयोग को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा निर्देश जारी किया है. उन्होंने साफ किया है कि मीठी चटनी, सास, दुग्ध उत्पाद एवं मीट उत्पादों में किसी भी प्रकार के खाद्य रंग का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसकी मात्रा तय करते हुए कहा है कि किसी भी खाद्य सामग्री में खाद्य रंग का प्रयोग बहुत ही कम (100पीपीएम से कम) होनी चाहिए.
खाद्य कारोबारियों को भी इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है. उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि अच्छी तरह से जांच-परख कर रंगीन मिठाइयों व अन्य रंगीन खाद्य पदार्थ को खरीदें. ध्यान रहे, कोई भी खाद्य सामग्री पंजीकृत या लाइसेंसी दुकानों से ही खरीदा जाए.