बैरिया (बलिया)। स्थानीय थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी एक किशोरी द्वारा अपने ही गांव के धर्मेंद्र पासवान सहित चार लोगों के खिलाफ बहला फुसला कर भगाने बंधक बनाकर लगातार एक पखवारे दुष्कर्म करने सहित विभिन्न आरोपों में धारा 376, 356, 342, 506 भादवि 73/74 पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फार्म सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012.) के तहत शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है.
पीड़ित किशोरी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में धर्मेंद्र पासवान पर आरोप लगाया गया है कि वह बहला फुसलाकर पीड़िता को भगा ले गया. वाराणसी सहित कई अन्य शहरों में उसे रखकर लगातार डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता की माने तो आरोपी ने उससे गहने पैसे भी छीन लिए. इस कुकृत्य में धर्मेंद्र की मां सहित परिवार के दो अन्य लोग भी धर्मेंद्र पासवान का इस कुकृत्य में सहयोग कर रहे थे. वह किसी तरह भागकर गांव लौटी है. प्रभारी निरीक्षक केके तिवारी ने बताया कि रविवार को पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.