बलिया. बोर्ड परीक्षा तथा आगामी त्यौहार होली, शबे बरात, रामनवमी, महावीर जयन्ती तथा ईद-उल-फितर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये 02 मार्च से 30 अप्रैल तक आगामी दो माह तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है.