बलिया। बैरिया मार्ग एनएच- 31 पर स्थित सहरसपाली में डीजल पम्प एवं सेक्रेट हार्ट विद्यालय एक ही प्लाट की अराजी 452 व 453 पर निर्मित है, जो नियमानुकूल नहीं हैं. क्योंकि शासन का आदेश है कि बच्चों के स्कूल के पास ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं होना चाहिए.
पूछा है कि क्या ज्वालामुखी के मुहाने पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे. इन्ही सब बिन्दुओं को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता मनोज कुमार राय हंस ने जिलाधिकारी को पत्रक देते हुए कहा है कि सेक्रेट हार्ट स्कूल को बिना जांच पड़ताल के एनओसी जारी की गई तथा स्कूल के संचालकों ने बिना नक्शा पास कराये ही स्कूल का निर्माण करा दिया. श्री हंस ने कहा है प्रकरण की जांच कराकर डीजल पम्प या स्कूल, जिसका भी निर्माण बाद में हुआ है, उसे विस्थापित किया जाय तथा सर्वप्रथम बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कराये गये उक्त विद्यालय को ध्वस्त किया जाए. इस मौके पर मनोज कुमार हंस, एडवोकेट के साथ शंकर पासवान, एडवोकेट रविन्द्र वर्मा, देवनाथ पाण्डेय, चन्द्रमणि राय, सुशील श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश आदि उपस्थित थे.