आरओ/एआरओ को मिला आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण

बलिया। विधान सभा निर्वाचन 2017 को सकुशल व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने की दृष्टि से कलेक्टेªट सभागार में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने सभी विधान सभा क्षेत्रों को आरओ तथा एआरओ को आर्दश आचार संहिता का प्रशिक्षण पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी दी.

श्री सिंघल ने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही आर्दश आचार संहिता की प्रक्रिया लागू हो जायेगी. उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही सभी आरओ एआरओ अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् व नगरपंचायतों के साथ बैठक कर सरकारी भवनों दिवालों आदि से बैनर पोस्टर हटवा दें. उन्होंने कहा कि अपने तहसील व ब्लाकों पर लगे होर्डिंग जिस पर राजनीतिक दल का सिम्बल हो उसे भी हटा दिया जाए. कहा कि मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. मतदाताओं को डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घण्टे अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्र तक ले जाना और वापस लाना आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन है. बताया कि अभ्यर्थी द्वारा जितने वाहन की अनुमति की मांग की जायेगी उसे दे दी जायेगी, परन्तु एक क्षेत्र में एक साथ तीन से अधिक वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे.  किसी भी मोटर वाहन में ध्वनि विस्तारण यंत्र लगाने की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी. मिलेट्री के किसी भी सिम्बल का प्रयोग नहीं किया जायेगा.

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी विधायक, मंत्री, सरकारी वाहन व बत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे. कोई भी राजनीतिक दल बल्क एसएमएस के माध्यम से प्रचार नहीं करेंगे. इसकी जांच आरओ द्वारा की जायेगी, ऐसा मामला प्रकाश में आने पर इसकी सूचना तत्काल सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे. कहा कि व्यय अनुवीक्षण टीम 10 लाख से अधिक की जब्ती को आयकर विभाग को सुपुर्द करेंगे. अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल, पर्चा इत्यादि छापने की अनुमति प्राप्त करनी होगी. प्रचार सामग्री छापने वाली प्रेस द्वारा नाम पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा. 20 हजार से अधिक भुगतान के लिए अभ्यर्थी को चेक का प्रयोग करना होगा. कहा कि सभी निर्वाचन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, ट्रक एवं जीप ड्राइवरों आदि को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वह अपने मत का प्रयोग कर सके. प्रशिक्षण में सिटी मजिस्ट्रेट रामगोपाल सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रकाश सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अली मेहदी के साथ सभी निर्वाचन क्षेत्रों के आरओ एआरओ उपस्थित थे.

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