चुनावी ड्यूटी में मृत्यु या घायल होने पर अनुग्रह राशि का प्राविधान

बलिया । नगर निकाय चुनाव के दौरान मृत्यु या दुर्घटना में दिव्यांग होने वाले कार्मिकों को अनुग्रह राशि देने का प्राविधान है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण या चुनाव या मतगणना के दौरान मृत्यु की दशा में 10 लाख, ड्यूटी के दौरान आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु पर 20 लाख रूपये सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान है. हमले में दिव्यांगता की दशा में 10 लाख व किसी अन्य कारण से घटित घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता पर 5 लाख की अनुग्रह राशि भुगतान की जाएगी.

This post is sponsored by ‘Mem-Saab & Zindagi LIVE’