बलिया में पेंशन अदालत का आयोजन 27 को, पेंशनरी, पारिवारिक पेंशनर 15 तक दाखिल करें वाद

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बलिया. जनपद के समस्त पेंशनरों को सूचित करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह ने बताया है कि मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को अपरान्ह 04 बजे कमिश्नरी सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है. इसमें सभी राजकीय कार्यालयों के सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनरी/पारिवारिक पेंशनरों की समस्या से सम्बन्धित वाद/प्रत्यावेदन के निस्तारण पर विचार किया जायेगा.

 

उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनर निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रत्यावेदन/वाद पत्र तीन प्रतियों में वरिष्ठ कोषाधिकारी बलिया कार्यालय में 15 अक्टूबर तक आवश्य जमा कर दें. इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों का विचार नही किया जायेगा. कोषागार से प्रारूप प्राप्त करने या जमा करने में कोई समस्या आ रही हो, तो आप व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ कोषाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है.

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कृषि यन्त्रो/कस्टम हायरिग सेन्टर ऑनलाइन टोकन जनरेट/प्री बुकिग कराये

बलिया. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनांतर्गत जिले में थ्रेसिग फ्लोर, स्माल गोदाम, कस्टम हायरिग सेन्टर एंव विभिन्न कृषि यन्त्र इत्यादि का लक्ष्य प्राप्त है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के वेबसाइट www.upagriculture.com पर ऑनलान किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है एंव विभागीय पोर्टल पर “यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले“, लिंक पर क्लिक कर के आनलाइन टोकन जनरेट/प्री बुकिग कर सकते है.

ऑन लाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अन्तर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा मे निर्धारित जमानत धनराशि जमा करनी होगी. चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नही किया जाना है, बल्कि यन्त्र क्रय करने के पश्चात पोर्टल पर बिल अपलोड करना है. रुपये दस हजार तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्रो हेतु जमानत धनराशि शून्य. रुपये दस हजार से अधिक तथा एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु रुपये 2500 रूपये एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रो/कस्टम हायरिग सेन्टर हेतु रूपये पांच हजार, कृषि यन्त्रो पर देय अनुदान थ्रेसिग फ्लोर, स्माल गोदाम, कृषि यन्त्र लेने पर मूल्य 50 रुपये तक अनुदान तथा कस्टम हायरिग सेन्टर पर 40 तक अनुदान. कस्टम हायरिग सेन्टर की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एंव युवा उद्यमी), पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) तथा पंजीकृत एनआरएलएम समूह. प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त पर निर्धारित लक्ष्यो की सीमा तक अनुदान का लाभ. प्री बुकिग एंव टोकन जेनरेशन के लिए किसान अपने या अपने परिवार के ही मोबाईल नम्बर का इस्तेमाल करे.

प्री बुकिग वाले लाभार्थियो को “आप की बुकिग स्वीकार कर ली गई है“ का सन्देश भेजा जायेगा.बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन निर्गत करने का संदेश अलग से भी मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा.

जनपद के समस्त कृषको को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 9 अक्टूबर को  पूर्वान्ह 11 बजे से विभागीय पोर्टल पर कृषि यन्त्रो/कस्टम हायरिग सेन्टर हेतु ऑन लाइन टोकन जनरेट/प्री बुकिग कराये. जनपद हेतु आवंटित लक्ष्यो के अन्तर्गत उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार यन्त्र क्रय कर लाभ प्राप्त करे तथा अपनी उत्पादन एंव उत्पादकता में वृद्वि के साथ-साथ कृषि की विकास दर में भी वृद्वि करें.

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