
रसड़ा(बलिया)। निर्धनता किसी के लिए भी न्याय में बाधा अब नहीं बनेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क वकील की सुविधा दे रही है. जिला जज प्रमोद कुमार पंचम के निर्देश पर तहसील रसड़ा के पंचायत भवन नहोली में प्राधिकरण की सचिव पूनम कर्णवाल ने यह जानकारी दी. वे विधिक साक्षरता, माइक्रो विधिक व जागरुकता में बोल रही थी.
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस तरह का लाभ निर्धन व्यक्तियों को दे रही है. आप इसका लाभ ले सकते है. इसके लिये आपको कुछ करना नहीं है. केवल एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दे कि आप निर्धन है और आपको यह सुविधाएं चाहिए. शिविर में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे.