श्रीपालपुर बैरिया में 251 जोड़ो का होगा सामूहिक विवाह
बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ किया गया है. विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा 26 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत खपड़िया बाबा समाधि स्थल श्रीपालपुर बैरिया में लगभग 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जायेगा.
उन्होंने ने बताया कि कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद हो. आवेदक के परिवार कि आय दो लाख रुपया की सीमा के अंतर्गत होना चाहिये. विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है, तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो. आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे. निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह विधवा, परित्यक्ता तलाक शुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुन: विवाह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी.
कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रुपये पैतीस हजार कन्या के खाते में दी जाएगी.
विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल, चांदी तथा सात बर्तन) रुपये दस हजार किन्तु विधवा, परित्यक्ता, तलाक शुदा के मामले में यह धनराशि रुपये छः हजार होगी. सामग्री की गुणवत्ता एवं मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा. वर या कन्या के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जाएगा, विवाह निःशुल्क होगा.