

बलिया। सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 में प्रयुक्त हल्के एवं भारी वाहनों के किराया की धनराशि का भुगतान किया जाना है.
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वाहन स्वामी अपने वाहन का अवमुक्त आदेश वाहन रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें वाहन स्वामी का नाम व पता अंकित हो, बैक पासबुक की छायाप्रति जिसमें उनका नाम, बैक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफसी कोड अंकित हो, को जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में जमा करें. यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने दी है.

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