

एसआई व तीन सिपाही के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया वारंट
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आशीष दूबे, बलिया
दस साल पुराने मामले में बलिया कोर्ट ने शनिवार को बांसडीह कोतवाली में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर व तीन सिपाहियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया. बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद भी ये लोग कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. जिसके बाद कोर्ट ने सभी पर धारा 82 की कार्रवाई करने का आदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक को नियत तिथि तक वारंट तामिला कराने को कहा है.
आपको बता दे कि बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के पिंडहरा निवासी टुनटुन प्रसाद ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था. जिसमें वादी ने बांसडीह कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई रामदिनेश तिवारी व सिपाही आत्मानंद यादव, राजेश व वेदप्रकाश पर मार्च 2014 में रात के समय घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि विपक्षी की साजिश में आकर इन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया था. उस वक्त पुलिस अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. फिर टुनटुन प्रसाद ने कोर्ट में वाद दाखिल किया.
बार- बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए तो सीजेएम ने शनिवार को चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.
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