बलिया। उ0प्र0 शासन ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों को आनलाइन प्रवेश का दिशा निर्देश जारी किया है. इस आदेश के क्रम में 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन करने वाले बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा.
आरटीआई कार्यकर्ता मनोज राय हंस बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए संघर्ष करते रहे है. उनकी पहल पर शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 की ओर से असर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप ने उ0प्र0 के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा है कि जनपदोें द्वारा किये जा रहे अनुरोध एवं अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश के दृष्टिगत विद्यालयों की मैपिंग करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए 19 फरवरी से 24 फरवरी तक पोर्टल को अनलांक किया जा रहा है. समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने की जिलाधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश कराने का दिनांक 30 अप्रैल सुनिश्चित किया गया है.