2एचपी, 3एचपी व 5 एचपी के कुल 110 पम्प देने का लक्ष्य
बलिया। कृषि विभाग द्वारा संचालित सोलर फोटोवोल्टैईक इरीगेशन पम्प के पिछले वर्ष के अवशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 110 सोलर पंपों का वितरण होगा. सबसे अच्छी बात कि लाखों रुपए लागत वाले 2एचपी व 3 एचपी सोलर पंप पर किसान की मात्र 30% धनराशि ही लगेगी. बाकी 70% सब्सिडी के रूप में मिल जाएगी. 5एचपी के सोलर पंप पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी है. आगामी 16 अगस्त, 2018 तक ऐसे पंजीकृत किसानों को बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्तता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने व पात्र पाए जाने पर सोलर पंप दिया जाएगा. वितरण का आधार आधार पर ‘पहले आओ-पहले पाओ’ होगा. लाभार्थी कृषकों का चयन विकास खण्ड या जनपद के लिए आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही किया जायेगा.
उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि 1800 वॉट (दो एचपी) के डीसी सरफेस सोलर पंप का लक्ष्य 50 व एसी सरफेस सोलर पंप का लक्ष्य 20 है. इसी प्रकार 3000 वॉट (3 एचपी) डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप का लक्ष्य 30 व एसी सबमर्सिबल सोलर पंप का लक्ष्य 5 है. 4800 वॉट (5एचपी) एसी सबमर्सिबल सोलर पंप का लक्ष्य भी पांच है.
उन्होंने बताया कि बैंक ड्राफ्ट को मूल रूप में उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद किसान को मिलेगी. बैंक ड्राफ्ट को अपलोड करने के बाद एक हफ्ते के भीतर उप कृषि निदेशक द्वारा बोरिंग, जलस्तर, विद्युत कनेक्शन आदि का सत्यापन कराया जाएगा. पात्र पाए जाने पर ही किसान को इस सोलर पंप का लाभ मिलेगा. उन्होंने इन सभी प्रकार के सोलर पंपों के लिए बोरिंग एवं जल स्तर के मानक की भी जानकारी दी है. बताया कि दो एचपी सोलर पंप के लिए 4 इंच व्यास की बोरी 7 मीटर या 22 फीट भूगर्भ जल स्तर जरूरी होगा. 3 एचपी व 5 एचपी सोलर पंप के लिए 6 इंच की बोरिंग व 50 मीटर या 200 फीट का जलस्तर होना चाहिए. डीजल पंप सेट से सिंचाई करने वाले किसानों के पास अगर ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है तो उनके स्थल विद्युत ग्रिड से 300 मीटर दूरी पर होना चाहिए. तभी वह इसके लिए पात्र होंगे.