सिकन्दरपुर (बलिया)। तहसील सभागार में बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष पुनरीक्षण संक्षिप्त मतदाता पंजीकरण व निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया.
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उपजिलाधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि उन्हीं लोगों को मतदाता बनाया जाए जो भारत के नागरिक हों एवं उत्तर प्रदेश के संबन्धित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हों. साथ ही वे 18 वर्ष पूरे कर चुके हो पहली जनवरी 2017 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले हों. मतदाता सूची में नाम अंकित कराने के लिए प्रारूप 6 भरवाने का निर्देश बीएलओ को दिया. चेतावनी दिया कि यदि 18 वर्ष पूरा कर लेने वाला व्यक्ति सूची में शामिल होने से वंचित पाया गया तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार मनोज कुमार पाठक सहित अन्य संबंधित लोग इस मौके पर उपस्थित रहे.
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