बैरिया (बलिया)। महात्मा गांधी इण्टर कॉलेज दलनछपरा के प्रबंधक बब्बन सिंह रघुबंशी व प्रधान लिपिक श्रवण कुमार सिंह के खिलाफ दोकटी पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467 व 468 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. इन पर कॉलेज का कार्यवाही रजिस्टर अपने पास रखना तथा कूटरचित तरीके से हेरा-फेरी कर सरकारी सम्पत्ति का उपयोग निजी कार्य में प्रयोग करने का आरोप है.
महात्मा गाधी इण्टर कॉलेज के उप प्रबंधक रामजीत सिंह द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा में कहा गया है कि प्रबंधक व लिपिक स्कूल के अधिकतर कागजात को अपने घर पर रखते है और सरकारी धन का दुरूपयोग करते हैं. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है. इस मामले में प्रबंधक बब्बन सिंह रघुबंशी ने कहा कि आरोप निराधार है. इस तरह का कृत्य विरोधियों द्वारा उनकी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है. उधर, बाबा लक्ष्मण दास द्वाबा राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज बैरिया, अमर शहीद कौशल कुमार इण्टर कॉलेज नारायणगढ व डॉ. लोहिया उमा विद्यालय बैरिया भी मुकदमे बाजी व प्रबन्धक पदों के द्वंद्व से गुजर रहे हैं.