बांसडीह थाना प्रभारी ने आम लोगों को दी नए आपराधिक कानूनों की जानकारी

bansdih sho meeting

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/ballialivenews

रविशंकर पांडेय,बांसडीह,बलिया

बांसडीह,बलिया. बांसडीह कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में टीवी प्रोजेक्टर से भारत सरकार द्वारा बदले गए कानून सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम  के प्रावधान लागू होने के जानकारी दी गई।

प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 175  मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है और नई 9 धाराएं जोड़ी गई है। पुराने आईपीसी के तहत 511 धाराएं थी।नए कानून में राजद्रोह खत्म कर देशद्रोह  को शामिल किया गया है।इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से सम्बंधित है।उन्होंने कहा कि कानून का लक्ष्य पीड़ितों को

समयबद्ध न्याय दिलाना है इसमें पुलिस से अदालतों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। जहां गंभीर अपराधों में भी ई एफआईआर की  सुविधा मिलेगी ।और वादियों को घर बैठे केस की जानकारी मिलेगी।  अदालतों में ट्रायल खत्म होने के 45 दिन में फैसला सुनाना और पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना अनिवार्य होगा वहीं दुष्कर्म पीड़िता का बयान अब महिला पुलिस अधिकारी पीड़िता के अभिभावको या करीबी परिजनों की मौजूदगी में दर्ज होगी ।मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में देनी होगी ।पुराने राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है ।जो देश की संप्रभुता एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से निपटेगा ।

Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_

Facebook: https://www.facebook.com/ballialivenews

Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/

Website: https://ballialive.in/

अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.

https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v

आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

ballia live whatsapp channel

This post is sponsored by ‘Mem-Saab & Zindagi LIVE’