
Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE
आशीष दूबे, बलिया
बलिया. मछलियों को लेकर सरकारी आदेश जारी हुआ है। डीएम के आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका (2 से 10 इंच) आकार की न तो पकड़ेगा, नहीं बेचेगा और ना ही नष्ट करेगा तथा 15 जून से 30 जुलाई तक प्रजननशील मछलियों को न तो पकड़ेगा, और न ही नष्ट करेगा और न ही बेचेगा, जब तक कि उसके पास मत्स्य विभाग बलिया उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वैध लाइसेंस न हो।
जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि आदेश सभी जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर भी प्रभावी होगा जो जनपद की सीमा में है और यथाविधि व्यक्तिगत अथवा धार्मिक नहीं घोषित किए गए हों। कोई भी व्यक्ति विष्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा, और न ही मारने का प्रयास करेगा।
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
श्रेणी 1 से 4 तक के सभी जलाशयों तथा श्रेणी 5 के ऐसे जलाशयो जो बहते जल स्रोतों (नदियां नहरों) से जुड़े हैं उन जलाशयों में 01 जुलाई से 31 अगस्त, 2025 तक मत्स्य आखेट प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नहीं लगायेगा और न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा, अंगुलिका और मछली पकड़ेगा, अथवा नष्ट करेगा और न ही पकड़ेगा अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। इन आदेशों के उल्लंघन में लगाए गए अवरोधक सामग्रियो, पकड़े गए मत्स्य जीरा एवं मछली सहित जब्त कर ली जाएगी। उक्त आदेशों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/
Threads: https://www.threads.net/@ballialive
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.