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उमेश गुप्ता, बेल्थरारोड
बेल्थरारोड,बलिया। मऊ जिला जेल में मुकेश यादव की मौत का मामला तूल पकड़ लिया है। जेल अधीक्षक की सूचना पर शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम व अन्य कार्रवाई के लिए परिजनों को मऊ बुलाया गया लेकिन वह नहीं गए। उन्हें ले जाने के लिए प्रशासन का रविवार को पूरे दिन अथक प्रयास भी असफल साबित हुआ।
मृतक मुकेश के परिजनों ने उसकी पत्नी के लिए एक करोड़ रुपये की नकद आर्थिक सहायता, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, सरकारी आवास, खेतिहर दो एकड़ भूमि देने के लिए लिखित आश्वासन की मांग रखी।
प्रशासन की तरफ से पहले एसडीएम निशान्त उपाध्याय एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी रसड़ा मो फहीम ने पुलिस एवं राजस्व टीम के साथ मनाने का विफल प्रयास किया। परिजन मौके पर डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। फिर सूचना पाकर अपर जिलाधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा मौके पर पहुंचे और नियमानुसार सुविधा तथा शासकीय सहायता देने का भरोसा दिया।
इन अधिकारियों के समझाने पर भी बात नहीं बनी। आखिर में समाचार लिखे जाने तक मृतक के घर पर पोस्टमार्टम कराये जाने की सूचना चस्पा कर सभी अधिकारी वापस हो गये।
बताते चलें कि मऊ जिला जेल में नाबालिग युवती के अपहरण एवं बलात्कार के मामले में निरुद्ध मुकेश यादव पुत्र तेजू यादव के द्वारा बीते शनिवार को लगभग 3 बजे दिन में गमछे के फंदे के सहारे आत्महत्या किये जाने की घटना की खबर गांव में पहुंची तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी उभांव थाना क्षेत्र के ग्राम खैराखास (मधुबनी) का निवासी है।
घटना के बारे में पुलिस अभिलेख के अनुसार बताया गया कि उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 फरवरी को अपनी बहन को कक्षा 8 की छात्रा बताकर उसके अपहरण का नामजद मुकदमा मृतक मुकेश यादव पुत्र तेजू यादव के विरुद्ध बीते 21 फरवरी को उभांव थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर आरोपी का न्यायालय चालान किया और वह जेल में बंद हो गया था।
पुलिस की माने तो पीड़िता का 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में कलम बन्द बयान भी कराया था जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि भी हो चुकी है। इस प्रकरण में उक्त पीड़िता ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने से पुलिस को मना कर दिया था। यह भी मामला प्रकाश में आया है कि दोनों ने अन्तरजातीय विवाह भी कर लिया था।
रविवार को पहुंचे अधिकारियों के समक्ष इस बात का भी सवाल परिजनों ने उठाया था कि आधार कार्ड पर पीड़िता की उम्र 23 वर्ष है, कहां से उसका नाबालिग का स्कूल से 17 वर्ष का प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया गया। यह भी जांच होनी चाहिए।
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