

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE
आशीष दूबे, बलिया
बलिया. जिले में जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 के अंतर्गत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने कहा कि इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं तथा मकान निर्माण कराया जा रहा है।
नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने इस बारे में बताया कि प्रशासन ने आम जनमानस को आगाह करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्लाटिंग या भवन निर्माण करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट की धारा-10 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा।
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें और अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/
Threads: https://www.threads.net/@ballialive
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

