

बलिया. बलिया को दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के प्रबन्ध हेतु मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित “शासी निकाय की बैठक 10.09.2021 द्वारा दिव्यांगजन के लिए “राज्य निधि से धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है.
उक्त निर्गत निर्देश 14 सितम्बर 2021 में दिव्यांगजन के हितार्थ 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है.उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्ताकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना,उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल / ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / विवेटर / साहित्या जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना.
दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये मैच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता,उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता उपरोक्त श्रेणियों में आर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन / संस्था, सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बलिया से प्राप्त कर संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उनको राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा सके. यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एके गौतम ने दी है.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट
