बलिया। जिन शस्त्र लाइसेंस धारियों के लाइसेंस एनडीएएल पर दर्ज नहीं हो पाए है, उनके शस्त्र लाइसेंस पर दिनांक 31 मार्च 2018 तक हर हाल में ऑनलाइन दर्ज किया जाना है. जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने बताया है कि ऐसे समस्त लाइसेंसधारी समयबद्ध रूप से एनडीएएल पर दर्ज करा कर उनको यूआईएन नंबर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि नियमावली के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधान में अनुरक्षण एवं अनुज्ञप्तियों का समेकन के संबंध में कार्यवाही पूर्ण किए जाने की तिथि 01 अप्रैल 2017 से बढ़ाकर 01 अप्रैल, 2018 कर दी गई है. ऐसे में 31 मार्च तक हर हाल में शस्त्रों को एनडीएएल पर ऑनलाइन दर्ज कराना बहुत जरूरी होगा.