बैठक कर लोगों को बताया गया ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, दी गई निर्देशों की जानकारी

सिकन्दरपुर(बलिया)। स्थानीय पुलिस चौकी में एसडीएम राजेश कुमार यादव, सीओ विजय प्रताप यादव, थानाध्यक्ष अनिल चंदतिवारी और उपनिरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे के द्वारा एक जागरूकता बैठक किया गया.
जिसका मुख्य विषय तमाम शुभ अवसरों पर बजने वाले डीजे और आस्था का केन्द्रों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के प्रभाव, दुष्प्रभाव व कोर्ट द्वारा पारित नियमों पर चर्चा हुई.


इस अवसर पर सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मनोरंजन के नाम पर हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु तमाम पहलुओं और सम्बन्धित नियमों पर चर्चा हुयी. इस बैठक को सम्बोधित करते हुये स्थानिय नागरिकों ने भी सबसे अपील की वो माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का ईमानदारी से पालन करें,चौकी प्रभारी देवेन्द्र नाथ दुबे ने सभी को सम्बोधित करते हुये कहा कि सभी लोग नियम का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिये तैयार रहें. आगे की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि इस नियम की अवहेलना के दोषी पाये जाने पर डीजे सिस्टम को भी शासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा.
इस बैठक को सम्बोधित करते हुए एसडीएम राजेश यादव ने सुप्रीमकोर्ट के नियमो से सभी को अवगत कराया. जिसमें मुख्य तौर कोर्ट के आदेश पर सभी को जानकारी देते हुये कहा कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने चार जोन बनाया है. जिसमे पहला वाणिज्य, दूसरा आद्यौगिक, तीसरा आवासीय और चौथा जोन शान्ति से सम्बन्धित है.

हमारे क्षेत्र मे दो जोन आते हैं. जो आवासीय व शान्ति व्यवस्था है. जिसके अन्तर्गत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नही कर सकता. आगे की जानकारी देते हुए राजेश यादव ने कहा कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं, पर उसके लिये स्थानिय प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा. लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस जागरूकता बैठक मे स्थानिय लोगो नेअपनी सहमति व्यक्त की.
इस अवसर पर गन्धी मुहल्ला सदर बब्लू मास्टर, मस्जिद सदर मिल्की मुहल्ला फसीउलाह, शाही मस्जिद सदर अब्दुल कादिर अंसारी, संतोष मोदनवाल, जमात अली, जमालूद्दीन, मानिकचंद सोनी, नीरज कुमार, मधुकर, हरिशंकर गुप्ता समेत काफी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

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