बलिया। जनपद के ऐसे छात्र/छात्रायें, जो प्रदेश के बाहर अध्ययनरत हैं तथा शिक्षण संस्थान जहां संचालित और उसमें पढ़ने वाला छात्र/छात्रा का गृह जनपद अन्यत्र है, के अभिभावकों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने कहा है कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संस्था से प्रमाणित कराकर तीन दिन के अन्दर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें, ताकि छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके. आवेदन पत्र की प्रति जमा न करने की दशा में छात्र/छात्रायें/संस्थायें स्वयं उत्तरदायी होगी.