बलिया। जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न/चीनी व मिट्टी के तेल का उठान एवं वितरण को पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए समेकित रूप से ड्यूटी/रोस्टर निर्धारित कर दिया है.
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नई रोस्टर व्यवस्था/समय सारिणी जारी होगी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुसूचित वस्तुयें उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध कराने के उददेश्य से खाद्यान्न के उठान वितरण एवं सत्यापन के सम्बन्ध में सरकारी एजेन्सियों तथा उचित दर विक्रेताओं के लिए खाद्यान्न/चीनी के उठान एवं वितरण हेतु नई रोस्टर व्यवस्था/समय सारिणी के अनुसार जनपद हेतु आवंटित खाद्यान्न का ब्लाकवार आवंटन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की तीन तारीख तक अवश्य जारी कर दिया जायेगा.
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अब हर महीने 8 तारीख को एफसीआई में जमा होगी धनराशि
इसी प्रकार उठान करने वाली संस्था द्वारा 08 तारीख तक भारतीय खाद्य निगम में धनराशि जमा कर दी जायेगी, तथा 10 तारीख तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठानकर्ता संस्था के पक्ष में रिलीज आर्डर (आरओ) आवश्य जारी कर दिया जायेगा. गेहूं/चावल/चीनी का उठान भारतीय खाद्य निगम/चीनी मिलों से 11 तारीख से आरम्भ कर दिया जायेगा.
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21 से 30 तक विक्रेता उठान एक साथ करेंगे
जिलाधिकारी ने बताया है कि उचित दर विके्रता द्वारा सम्बन्धित ब्लाक गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह की प्रथम तिथि से 20 तारीख तक खाद्यान्न का मूल्य विभाग में जमा कराया जायेगा. उचित दर विके्रेता द्वारा समय से धनराशि जमा कराने का उत्तरदायित्व जिला पूर्ति अधिकारी का होगा. आवंटन माह से पूर्ववर्ती माह की 21 तारीख से 30-31 तारीख तक विपरण शाखा तथा आवश्यक वस्तु निगम के ब्लाक गोदामों से उचित दर विक्रेता द्वारा गेहूं/चावल/चीनी की पूरी आवंटित मात्रा का उठान एक साथ किया जायेगा. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि माह में वितरित होने वाले खाद्यान्न एवं चीनी आदि वस्तुएं उचित दर विके्रता की दुकानों पर माह की पहली तारीख से ही वितरण हेतु उपलब्ध रहेगी.
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मिट्टी तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर का निर्धारण
तेल कम्पनियां यह सुनिश्चित करेगी कि वितरण माह के पूर्ववर्ती माह की 20 तारीख तक शत प्रतिशत मिटटी के तेल का उठान हो जाये. थोक विक्रेता द्वारा उचित दर विके्रता को एक बार में अधिकतम 2400 लीटर तक की तेल निर्गत किया जायेगा. प्रत्येक थोक विक्रेता के पास न्यूनतम 40 किलो लीटर मिटटी के तेल की भण्डारण क्षमता अनिवार्य है. उचित दर विक्रेता द्वारा मिट्टी के तेल एवं खाद्यान्न के वितरण का कार्य यथासम्भव एक तिथि में किया जायेगा, ताकि उपभोक्ताओं को उचित दर दुकान पर माह में एक बार जाना पडे़. उन्होने प्रथम स्टेज में खाद्यान्न/चीनी के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/चीनी मिलों से ब्लाक स्तरीय गोदामों पर पहुचने का सत्यापन नामित राजपत्रित अधिकारी से कराया जायेगा.
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खाद्यान्न/चीनी का प्रथम स्तर पर सत्यापन
जिलाधिकारी ने इस के लिए सभी ब्लाकों में सत्यापन अधिकारियों को नामित कर दिया है. मिटटी तेल के प्रथम स्टेज के सत्यापन का कार्य नामित राजपत्रित अधिकारी तथा सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा किया जायेगा. मिटटी के तेल को डिपों से उठाकर जितनी बार टैंकर से थोक विके्रता व भूमिगत टैक में डाला जाय, तत्समय सत्यापन अधिकारी उपस्थित रहेगे.
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