


बीएसए ने दी शासनादेश की जानकारी
बलिया। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार आस- पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिए जाने का निर्देश है.
यह जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि प्रथम चरण में आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर 02 अप्रैल तक प्रवेशित कराया जायेगा. द्वितीय चरण में 16 मार्च से 15 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त कर 01 मई तक प्रवेशित कराया जाएगा, तथा तृतीय चरण में 16 अप्रैल से 10 मई तक आवेदन प्राप्त कर 18 मई तक सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा. इस संबंध में विशेष जानकारी कार्यालय दिवस में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.
