गैर इरादतन हत्या व दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है.
वहीं, मोबाइल से बार-बार फोन कर वादी को ब्लैक मेल कर रहा था. कह रहा था कि अगर अपनी नाबालिग बिटिया का विवाह उससे नहीं करोगे तो वह वादी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा. वादी के नाते रिश्तेदार, हर जगह ये वीडियो भिजवा देंगे.
पाक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के स्थित अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की दोपहर आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
बलिया. सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर एक बजे छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के आरोपी को जमुई चट्टी से गिरफ्तार किया. अभियुक्त ओमप्रकाश राजभर पुत्र सुग्रीव राजभर ग्राम कठौड़ा का रहने वाला है.