नाव दुर्घटना को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश

The young man who came to participate in Mundan drowned in the Ganges
This item is sponsored by Maa Gayatri Enterprises, Bairia : 99350 81969, 9918514777

यहां विज्ञापन देने के लिए फॉर्म भर कर SUBMIT करें. हम आप से संपर्क कर लेंगे.

नाव दुर्घटना को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश
नाविक के लिए लाइफ जैकेट पहनना होगा अनिवार्य
नाव पर सेल्फी लेना, एंड्रॉयड फोन के साथ जल यात्रा करना होगा निषेध

बलिया. जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति-2020 के अंतर्गत जिला स्तर पर नाव दुर्घटना को रोकने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं.
उन्होंने आदेशित किया है कि जनपद में रजिस्टर्ड नामों के अतिरिक्त किसी भी अनरजिस्टर्ड नावों को चलाने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है. रजिस्टर्ड नाव की सुरक्षा जांच कराकर प्रत्येक नाव पर अधिकतम भार क्षमता यात्रियों की संख्या नाविक का नाम, नाव मालिक का नाम एवं नाव की अंतिम जांच तिथि का विवरण पीले रंग से साफ-साफ पढ़ने योग्य साइज में लिखा जाएगा. नामों की अधिकतम भार क्षमता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं पानी के अंदर नाव के अधिकतम भाग को पीले रंग से इंगित किया जाए.

लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की नाव पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए. सभी नाविक लाइफ जैकेट पहनकर ही नाव में बैठे. नाव चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने तथा नाव पर सेल्फी आदि लेने को प्रतिबंधित किया जाए.नाव पर सुरक्षा के दृष्टिगत लाइफ बाय एवं लाइफ जैकेट भी पर्याप्त मात्रा में रखा जाए.

साथ ही तैरने वाले उपकरण भी नाव में उपलब्ध रहें. किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक यात्री नाव में न बैठाया जाए. खराब मौसम अथवा तेज हवा में नाव का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. नदी के किनारे किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व संबंधित थाने को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट