एक परिवार एक पहचान के तहत जारी होगी फैमिली आईडी

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कलेक्ट्रेट में ईडीएम ने सभी एसडीएम—बीडीओ को किया ट्रेंड

बलिया: जिले के हर परिवार की अपनी पहचान होगी. इसके लिए फैमिली आइडी जारी की जाएगी. इसके सम्बन्ध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें मास्टर ट्रेनर ई—डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिजात सिंह ने सभी एसडीएम—बीडीओ को ट्रेंड किया.

ई—डीएम ने बताया कि जिनके पास राशन कार्ड है, वही उनकी फैमिली आईडी होगी. जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, उनको फैमिली आईडी जारी की जाएगी. भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में इससे सहूलियत होगी. कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इनके लिए आवेदन कर सकता है. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले भी फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. स्वीकर्ता अधिकारी शहरी क्षेत्रों के सम्बन्धित एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित बीडीओ होंगे.

इस सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ई—डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिजात सिंह ने सभी एसडीएम व बीडीओ को फैमिली आईडी जारी करने के सम्बन्ध में जरूरी टिप्स दिये. उन्होंने शासन की गाईडलाईन को विस्तार से अवगत कराया.
ईडीएम ने बताया कि एक परिवार—एक पहचान के तहत जारी होने वाली फैमिली आईडी का प्रमुख उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को शत प्रतिशत आच्छादित करना, अपात्र को पूर्ण रूप से हटाना, छूटे हुए लाभार्थियों और जरूरतमंद परिवारों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर करना है. सरकार की सभी योजनाओं का संतृप्तीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा. ईडीएम ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि जिनके पास राशन कार्ड है, वहीं उनकी फैमिली आईडी होगी.

खुद आवेदन करने पर कोई चार्ज नहीं

फैमिली आईडी बनवाने के लिए इसके पोर्टल पर खुद से आवेदन करने पर कोई भी चार्ज देना नहीं होगा. जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन पर 30 रूपए चार्ज देना होगा. प्रत्येक आईडी के पंजीकरण के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए. सभ्ज्ञी आधार मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि उनका मोबाइल ओटीपी के जरिए सत्यापित हो सके.

यह होगी परिवार की परिभाषा

ईडीएम ने बताया कि कोई पुरूष या स्त्री, उसकी पत्नी अथवा पति, स्वयं के माता—पिता, स्वयं पर आश्रित वयस्क/अवयस्क भाई—​बहन, वयस्क भाई—बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हों, अवयस्क संतान, आश्रित वयस्क संतान, विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतान, जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हों, दत्तक पुत्र/पुत्री, अन्य कोई ऐसा वयस्क—अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया/कमाउ सदस्य पर आश्रित हो, परिवार का सदस्य माना जाएगा. प्रशिक्षण में एसडीएम सदर प्रशांत नायक, एसडीएम रसड़ा सर्वेश यादव, एसडीएम बेल्थरा दीपशिखा सिंह, एसडीएम बांसडीह राजेश कुमार, एसडीएम बैरिया आत्रेय मिश्र के अलावा सभी ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी मौजूद थे.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट